Employees Retirement Benefit, Retirement Benefit, Employees Pension : सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। जिसमें कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी द्वारा 30 से 40 साल की सेवा देने के बाद उसे रिटायरमेंट बेनिफिट से वंचित किया जा सकता।
भले ही उसकी नियुक्ति अल्पकाल के लिए शॉर्ट टर्म के आधार पर की गई हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस चंद्र शर्मा के पीठ ने 7 तारीख को अपने आदेश में कहा था कि 30 और 40 साल काम करने के बाद भी किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट लाभ से वंचित करना नियम के विरुद्ध है और गलत है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक खंडपीठ ने अपने फैसले में लिखा है की अपीलकर्ता द्वारा 30 से 40 साल तक काम किया गया है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलने वाले लाभ से वंचित करना अनुचित होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि वर्तमान आदेश अपील करता की सर्विस की लंबी अवधि को देखते हुए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पारित किया गया है।
बता दे की 1981 में उत्तर प्रदेश में अविभाजित गोरखपुर जिले के अल्पकाल के लिए 14 सहायक नविच की नियुक्ति की गई थी बाद में गोरखपुर में एक और जिला महाराजगंज बन गया। जिला बटवारा होने की वजह से 14 में से पांच नविच महाराजगंज चले गए जबकि 9 गोरखपुर में ही रह गए।
26 जून को महाराजगंज के जिला अधिकारी ने पांचो AWF की सेवा स्थाई कर दी लेकिन इसकी शिकायत होने के बाद अक्टूबर 1992 में आदेश पलट दिया और स्थाईकरण का आदेश रद्द कर दिया।
बाद में इन 5 कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। इसके बाद सिंगल पेंशनरी टर्मिनेशन आदेश पर रोक लगाते हुए कर्मचारियों को राहत दी और काम करते रहने का आदेश दिया। 1991 में सभी लोगों के साथ सिंगल बेंच ने उनकी सेवा नियमित करने के आदेश दिए थे।
बाद में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस आदेश को खारिज कर दिया था और निर्देश दिया था की सेवा अवधि को रिटायर और पेंशन संबंधित लबों में उनके लाभ को नहीं गिना जाएगा। इसके लिए यह कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जहां अब उन्हें सभी मिलने वाले लाभों का हकदार माना गया। इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद उन्हें सभी लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।
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