HRA Hike, HRA New Rule, Employees HRA Rule : राज्य कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। वित्त विभाग ने सभी राज्य कर्मियों के लिए हाउस रेंट की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव की तैयारी की है।
राज्य कर्मियों को 4 महीने से अधिक की छुट्टी लेने पर मकान किराया व्यवस्था के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। नियम में बदलाव किए जा रहे हैं।
वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सभी विभागों के मुख्य सचिव प्रधान सचिव, सचिव और आयुक्त जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है।
निर्देश में कहा गया की 4 महीने से अधिक मात्रा में शिशु देखभाल, उपार्जित और अन्य अवकाश की अवधि में मकान किराया व्यवस्था के भुगतान देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को एक प्रमाण पत्र देना होगा।
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जिसमें स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा की अवकाश की अवधि में भी उसी स्थान पर रहे थे। जहाँ वह छुट्टी पर जाने से पहले रहते थे।
दरअसल, पिछले कुछ महीने में सभी विभागों के वित्त विभाग के पास 120 दिन से अधिक तक छुट्टी पर रहने की स्थिति मकान किराया व्यवस्था मिलेगा या नहीं। उसको लेकर मंतव्य मांगा जा रहा है।
ऐसे में बिहार के वित्त विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार मातृत्व शिशु देखभाल, उपार्जित समेत अवकाश की स्थिति में छुट्टी स्वीकृत किए जाने पर मूल वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड पे सहित मकान किराया भत्ता भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है।
ऐसे में मकान किराया भत्ता नियमावली में सभी प्रकार की छुट्टी मिलकर 4 महीने यानी 120 दिन तक मकान किराया भत्ता निकासी करने का प्रावधान है।
इस अवधि से अधिक अवकाश में रहने की स्थिति मकान किराया भत्ता के भुगतान के संबंध में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं होता है।
ऐसे में प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा ताकि अधिकारियों को यह पता चल सके कि कर्मचारी इस स्थान पर अवकाश की अवधि में भी रहे हैं जहां वह पद स्थापित है।
ऐसे में मकान किराया भत्ता के नियम में बदलाव किया जा रहा है। बिहार वित्त विभाग द्वारा इसको लेकर निर्देश भी जारी किया जा चुके हैं।
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