Employees Holiday 2024: कर्मचारियों को वेतन के साथ अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और चुनाव में अधिकतम वोटिंग के लिए सरकारी कार्यालय बोर्ड में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मतदान के दिन वेतन के साथ अवकाश का लाभ दिया जाएगा।
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सवैतनिक अवकाश का लाभ
ऐसे में कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा। 1 जून को उन्हें अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
ताकि राज्य में स्थित निगम शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मचारी अपने मत अधिकार के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
1 जून को अवकाश की सुविधा
बता दे की दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए सवैतनिक अवकाश होगा जबकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 की धारा 25 के तहत अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भारत के चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार एक सूचना भी जारी की गई है।
कर्मचारियों को वेतन के साथ अवकाश
इस संबंध में प्रदेश सरकार से निर्देश और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होंगे।
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वही कारखाने में निरीक्षण करने के साथ ही सभी से अपील की गई है कि अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन के साथ अवकाश दिया जाए।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को यह निगरानी करने के लिए भी निर्देश दिया गया है।
सभी कर्मचारियों विशेष रूप से दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के मजदूर को भी मतदान के दिन वेतन के साथ अवकाश का लाभ दिया जाए। ताकि वह अपने अवकाश का उपयोग मतदान के लिए कर सके।
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