Employees Holiday, Holiday 2024, Holiday Update : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित मैं महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कर्मचारियों को अवकाश का लाभ दिया जाएगा।
अदालत के फैसला के साथ ही अब महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
दरअसल, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मंजूरी मिलने के बाद इस इसे लेकर मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
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महिला कर्मचारियों को महीने में 2 से 3 दिन की मासिक धर्म की छुट्टी देने की घोषणा की गई है।मासिक धर्म की छुट्टी मिलने के साथ ही उन्हें राहत मिलेगी।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विश्वनाथ की मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
नोटिफिकेशन जारी
राज्य में स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित स्वच्छता में सुधार के लिए सरकार लगातार नए प्रयोग कर रही है।
ऐसे में महिलाओं को सशक्त बनाने और आईवीएफ के जरिए अनुसंधान दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद कर के लिए इसे अग्रणी बनाया गया है।
महीने में 2-3 दिन की मासिक धर्म छुट्टी
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल प्रज्वल खातीवाला की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है।
हाई कोर्ट रजिस्ट्री में महिला कर्मचारी एक महीने में दो से तीन दिन की मासिक धर्म छुट्टी का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले मेडिकल ऑफिसर से संपर्क करना होगा।
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इसके बाद छुट्टी की सिफारिश लेटर हासिल करनी होगी। इस संबंध में नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसी छुट्टी लेने के लिए आपको बाकी छुट्टी पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा।
अदालत के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। लोग इसको लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
लोग बड़े पैमाने पर इसका स्वागत कर रहे हैं। वही सिक्किम हाई कोर्ट को बधाई दे रहे हैं।
ऐसे में अब सिक्किम में महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म की छुट्टी का लाभ दिया जाएगा। अदालत का फैसला मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर लिया गया है।
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