Employees Regularization, Regular Employees, Employees Benefit : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला दिया गया है।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 1993 से 1996 के बीच नियुक्त हुए दर्जनों शिक्षकों के रेगुलेशन पर विचार करने का निर्देश दिया गया है।
न्याय मूर्ति प्रकाश सिंह की खंडपीठ ने क्षेत्रीय स्तर की समिति द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का फैसला सुनाया गया है। जिन्होंने इन शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने से इनकार कर दिया है उनके आदेश को रद्द किया जाता है।
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आरएलसी के आदेश पर आपत्ति
दरअसल तीर्थकर सहित दर्जनों शिक्षक ने क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली क्षेत्रीय स्तर की समिति के आदेश को अदालत में चुनौती दी थी।
रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने आरएलसी के आदेश पर आपत्ति जताई है।
दर्जनों शिक्षकों के नियमितीकरण पर विचार
हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश के विभिन्न प्रबंधक के कॉलेज में 1993 से 96 के बीच नियुक्त हुए दर्जनों शिक्षकों के नियमितीकरण पर विचार किया जाना चाहिए।
याचिका दायर करने वाले लोगों की पीड़ा को समझने के साथ ही अदालत ने कहा कि दो दशक से अधिक समय से यह काम कर रहे हैं।
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ऐसे में राज्य को उनकी सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद कानून के अनुसार उन्हें नियमितीकरण पर विचार करने के लिए एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करना चाहिए।
नियमितीकरण आदेश पारित करने 3 महीने का समय
खंडपीठ ने प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए याचिका दायर करने वाले लोगों की नियमितीकरण के संबंध में नए आदेश पारित करने के लिए आरएलसी को 3 महीने का समय दिया है।
जल्द इन शिक्षकों के नियमितीकरण पर आदेश जारी किए जा सकते हैं।
माना जा रहा है कि देश में चल रही आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 3 महीने में शिक्षकों के नियमितीकरण के आदेश जारी किए जाएंगे।
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