Employees Leave Encashment, Employees Benefit : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है।
अपने अहम फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्मचारी का PL उसका अर्जित लाभ होता है और अवकाश नकदीकरण देने से इनकार संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
दरअसल हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए दता राम सावंत और अन्य बनाम विदर्भ ग्रामीण बैंक के मामले की सुनवाई की।
जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि अवकाश नकदीकरण वेतन के समान है और किसी व्यक्ति को अवकाश नकदीकरण से वंचित करना संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करना है।
हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि अवकाश नकदीकरण वेतन के समान, जो एक संपत्ति है और किसी वैधानिक प्रावधान के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 300 का उल्लंघन होगा।
अवकाश नकदीकरण देने से इनकार संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन
जस्टिस नितिन जामदार की खंडपीठ ने कहा कि PL अर्जित अवकाश है। अगर किसी कर्मचारी ने अवकाश नकदीकरण अर्जित किया है और अपनी अर्जित छुट्टी को अपने खाते में जमा करने का विकल्प चुना है तो उसे छुट्टी का नकदीकरण मिलना चाहिए यह उसका अधिकार है।
6 सप्ताह के भीतर अवकाश नकदीकरण भुगतान करने के निर्देश
हाई कोर्ट ने इस आधार पर कहा कि याचिकाकर्ता ग्रामीण बैंक के पूर्व कर्मचारियों को अवकाश नगरीकरण का लाभ दिया जाए।
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वह इसके हकदार है और बैंक विशेष अवकाश नकदीकरण का लाभ अपने पूर्व कर्मचारी को देने से इनकार नहीं कर सकता। यदि ऐसा होगा तो यह मनमाना तरीका होगा।
इसके साथ ही HC ने 6 सप्ताह के भीतर प्रार्थी को 6% ब्याज दर के साथ अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
मुंबई हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता दत्ताराम को ₹250 दिन और सीमा को 210 दिनों के विशेष अधिकार छुट्टी के नकदीकरण देने के आदेश से जारी किए हैं
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