EPFO, Employees EPFO, Employees Benefit : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खाता के डेथ क्लेम के नियम में बदलाव किया है।
नए नियम के तहत अभी-अभी किसी ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु होती है तो आधार जानकारी के बिना भी नॉमिनी को पीएफ की रकम मिल जाएगी।
नियम में बदलाव
बता दे की EPF सदस्य होते हुए यदि किसी की मौत होती है, उसका PF खाता आधार से जुड़ा नहीं है। फिर आधार कार्ड में दी गई डिटेल पीएफ खाते की जानकारी से नहीं मिलती है तो खाता धारकों के पैसे का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा।
ईपीएफओ ने डेथ क्लेम से संबंधित नियम में बदलाव नॉमिनी को पैसा मिलने में हो रही दिक्कत को देखते हुए लिया है।
ईपीएफओ ने कहा है कि किसी की मौत के बाद आधार में दी गई जानकारी को ठीक नहीं किया जा सकता है।
भौतिक सत्यापन कर नॉमिनी को पैसे का भुगतान
इसलिए भौतिक सत्यापन कर नॉमिनी को पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। पैसे के हकदार नॉमिनी के परिवार के सदस्य की सत्यता की पूरी जांच की जाएगी। इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की इजाजत अनिवार्य होगी।
क्षेत्रीय अधिकारी के इजाजत के बाद ही पीएफ रकम परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। नए नियम और पीएफ मेंबर पर लागू होगा। जिनके डिटेल उन में सही है लेकिन आधार कार्ड में गलत है।
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