Employees Salary, Salary Payment, Employees Salary Payment : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में जल्द ही शिक्षकों, कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा।
फरवरी महीने से शिक्षा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।। इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है।
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यदि उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो शिक्षा विभाग के सचिव के वेतन रोकने होंगे। हाई कोर्ट ने उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
ACS, सीनियर अफसर के वेतन पर रोक लगाने के आदेश
बता दे कि विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन रोके जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। जिसमें हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए ACS, सीनियर अफसर के वेतन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
अंजनी कुमार शरण की सिंगल बेच ने मामले की अगली सुनवाई करने की आदेश दिए हैं।
अगली सुनवाई 25 जून को
अगली सुनवाई 25 जून को की जाएगी। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा है कि शिक्षा विभाग स्वीकृत बजट राशि का भुगतान करें। ऐसा नहीं करने पर सभी आला अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी।
विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन को रोका गया था
बता दे की शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन को रोका गया था। कोर्ट में विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद, विंध्याचल राय सहित कई अन्य शामिल थे।
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उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने 16 मई को पत्र जारी कर विश्वविद्यालय के बजट की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी।
कुलपति को शो कॉज नोटिस
इस बैठक में वह लोग शामिल नहीं हो पाए थे। जिससे नाराज शिक्षा विभाग ने कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों के खाते को सूचित कर दिया।
इसके साथ ही शिक्षा विभाग में तीनों विश्वविद्यालय के कुलपति को शो कॉज नोटिस दिया था कि आखिर उन्हें पद से क्यों न हटाया जाए?
इस पर अब सभी आला अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने जल्द से जल्द कुलपति सहित अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान का निर्देश दिए हैं।
ऐसे में जल्दी बिहार के शिक्षक कुलपति सहित कर्मचारियों के खाते में बड़ी राशि देखी जाएगी।
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