Employees Holiday Cancelled, Holiday 2024: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब चुनाव ड्यूटी में तैनात रहने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। चाहे वो कितने ही बड़े पद पर क्यों न हों।
अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे इस बात का ध्यान रखें।
जारी आदेश के मुताबिक, अगर किसी अधिकारी-कर्मचारी को अवकाश लेना होगा तो उसे सीएम से अनुमति लेनी होगी।
बता दें कि यह आदेश 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद जारी किया गया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में संपन्न होगा और 1 जून को मतदान समाप्त होगा।
आदेश में क्या है?
- अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने आदेश जारी किया है।
- चुनाव खत्म होने तक कोई भी अधिकारी अवकाश नहीं ले सकेगा।
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- अपरिहार्य स्थिति में छुट्टी के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन जरूरी होगा।
- सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव इस आदेश का पालन करेंगे।
- फील्ड में तैनात अधिकारियों को भी छुट्टी नहीं मिलेगी।
अफसरों में मायूसी
इस आदेश से गर्मियों में छुट्टी का प्लान बना चुके कई अफसर मायूस हो गए हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने फ्लाइट और होटल की टिकट भी बुक करा लिया था। ऐसे में इस आदेश से उन्हें झटका लगा है।
हालांकि, चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जा सकती है।
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विभागों में अमल शुरू
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें।
यदि किसी भी अधिकारी को अवकाश स्वीकृत करने की आवश्यकता होती है, तो उसे मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
FAQ: सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न
- कौन से अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होता है?
यह आदेश सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होता है जो लोकसभा चुनाव ड्यूटी में तैनात हैं, चाहे वे किसी भी विभाग या पद से हों।
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- क्या सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं?
हाँ, इस आदेश के तहत सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जिसमें आकस्मिक छुट्टी, अर्जित छुट्टी, और अशिक्षित छुट्टी शामिल हैं।
- क्या किसी भी परिस्थिति में छुट्टी ली जा सकती है?
अपरिहार्य परिस्थितियों में, मुख्यमंत्री से अनुमति प्राप्त करके छुट्टी ली जा सकती है।
- अनुमति के लिए किसे आवेदन करना होगा?
जिन अधिकारियों या कर्मचारियों को छुट्टी लेनी है, उन्हें अपने विभाग प्रमुख के माध्यम से मुख्यमंत्री को आवेदन करना होगा।
- यह आदेश कब तक लागू रहेगा?
यह आदेश 1 जून 2024 तक लागू रहेगा, जब तक कि लोकसभा चुनाव समाप्त नहीं हो जाते।
- इस आदेश का उल्लंघन करने पर क्या होगा?
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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