हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला दिया गया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि गलत वेतन भुगतान के आधार पर काटी गई ग्रेच्युटी की राशि ब्याज के साथ कर्मचारियों को वापस की जाएगी।
1 महीने में वेतन भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने गलत वेतन भुगतान के आधार पर कटी हुई ग्रेच्युटी राशि को 6% ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने जिला पंचायत राज अधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी संत कबीर नगर को 1 महीने के भीतर राशि वापस करने के निर्देश दिए हैं।
भागीरथी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्याय मूर्ति सलील कुमार राय द्वारा यह आदेश दिया गया है।
सेवानिवृत्ति के दौरान याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी से 590000 की कटौती
मामले में याचिकाकर्ता भागीरथी यूपी के पंचायत राज विभाग लखनऊ में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर तैनात थे। 31 जुलाई 2020 को रिटायर हुए थे।
रिटायरमेंट से पहले गलत वेतन निर्धारण के कारण उन्हें अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया गया था। जिसके आधार पर जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश से सेवानिवृत्ति के दौरान याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी से 590000 की कटौती की गई थी।
वसूली आदेश को रद्द करने के निर्देश
इसके बाद याचिकाकर्ता भागीरथी द्वारा याचिका दायर कर कोर्ट से इस पर सुनवाई की मांग की गई थी।
कोर्ट ने पंजाब राज्य एवं अन्य बना मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार मानते हुए अतिरिक्त वेतन भुगतान की वसूली आदेश को रद्द करने के निर्देश दिए।
6% ब्याज प्रति वर्ष की दर से राशि लौटाने के भी आदेश
साथ ही एक महीने के भीतर 6% ब्याज प्रति वर्ष की दर से उन्हें राशि लौटाने के भी आदेश दिए हैं। अब कर्मचारियों के खाते में लगभग 8 लख रुपए देखने को मिलेंगे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार 1 महीने के भीतर उन्हें राशि का भुगतान किया जाएगा।
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