Employees Benefit, Employees Salary, Employees Promotion : हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के पालन में शासन द्वारा नियम में संशोधन नहीं किया गया है। जिस पर हाई कोर्ट द्वारा कड़ी टिप्पणी की गई है हाई कोर्ट को एक ही आदेश को बार-बार जारी करना पड़ रहा है।
कार्यभारित कर्मचारी भी क्रमोन्नति के हकदार हैं। हाई कोर्ट ने यह फैसला 2009 में दिया था। हालांकि यही आदेश 2014 के बाद अब 2024 में भी जारी किया गया है। ऐसे में कार्यभारित कर्मचारी भी क्रमोन्नति के हकदार होंगे।
याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी ऋषि कुमार की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जिसमें दलील देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता कार्यभारित कर्मचारियों के रूप में कार्यरत है। विभाग ने यह कहकर उसके खिलाफ रिकवरी निकाल दी की कार्यभारित कर्मचारी क्रमोन्नति पाने के पात्र नहीं है।
रिकवरी की गई राशि 30 दिन के भीतर लौटाया जाए
ऐसे में दलील दी गई की हाई कोर्ट ने वर्ष 2009 में तेजू लाल यादव और 2014 में मान सिंह ठाकुर के मामले में स्पष्ट किया है कि कार्यभारित कर्मचारी भी कम उन्नति पाने के हकदार हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता के विरुद्ध रिकवरी को निरस्त कर दिया गया। साथ ही न्याय मूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा कि यदि ऐसी कोई रिकवरी की गई है तो उसे 30 दिन के भीतर लौटाया जाए।
कार्यभारित कर्मचारी को भी क्रमोन्नति का लाभ
ऐसा नहीं हुआ तो 8% ब्याज के साथ कर्मचारियों को उसकी रिकवरी राशि का भुगतान करना होगा। ऐसे में कर्मचारियों के द्वारा वसूली गई राशि जल्दी उनके खाते में भेजी जा सकती है। इतना ही नहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश के साथ ही अब कार्यभारित कर्मचारी को भी क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा।
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