Liquor Will Be Expensive: शराब के शौकीनों को होली से पहले तगड़ा झटका लगा है। अब उन्हें शराब का सेवन करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।
दरअसल, राज्य सरकार द्वारा शराब के दामों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है। ऐसे में अगली बार जब आप मदिरा खरीदने जाएंगे तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।
इतना ही नहीं, अब कोई भी शख्स मनमानी मात्रा में शराब की खरीदी भी नहीं कर सकेगा। शराब दुकानों में खरीदारों को निर्धारित मात्रा में ही शराब की बिक्री की जाएगी।
इतना देना होगा शुल्क
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने शराब की हर बोतल, अद्धी और पौवा पर देशी-अंग्रेजी शराब के लिए अधो संचरचना विकास शुल्क तय किया है। जिसके तहत देशी मदिरा बोतल पर 80 रुपए, अद्धी पर 40 और पौवा पर 20 रुपए देने होंगे।
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इसी तरह विदेशी मदिरा (सप्रिट) 1000 मिली तक की बोतल के लिए 120 रुपए, 767 मिली के लिए 80 रुपए, 383 मिली से कम, लेकिन 246 मिली. वाली शीशी के लिए 40 रुपए और 191 मिली से कम लेकिन 142 मिली वाली छोटी शीशी के लिए 20 रुपए देने होंगे।
विदेशी मदिरा (माल्ट के लिए) 767 मिली से अधिक लेकिन 495 मिली से कम के लिए 20 रुपए और 383 मिली लेकिन कम लेकिन 246 मिली से अधिक के लिए 10 रुपए प्रति शीशी देने होंगे।
सिर्फ एक बोतल मिलेगी ग्राहक को
छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग ने शराब बिक्री के लिए हर खरीदार के लिए मात्रा भी तय की है।
देशी या विदेशी मदिरा दुकानों से एक व्यक्ति को एक बार में देशी-विदेशी मदिरा की सिर्फ एक बोतल अथवा 2 अद्धी अथवा 4 पौवा का ही विक्रय किया जाएगा।
आबकारी विभाग के निर्देशानुसार अब समस्त देशी, विदेशी (प्रीमियम)/ कंपोजिट मदिरा दुकानों पर आवश्यकता अनुरूप सीसीटीवी कैमरे स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
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