Employees, Employees Government Jobs, Supreme Court, Supreme Court Government Jobs : सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ सरकारी नौकरी के लिए भी दो बच्चों की नीति अनिवार्य कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए इस फैसले के साथ ही अब दो से अधिक बच्चे होने की स्थिति में सरकारी नौकरी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे में हजारों कर्मचारियों को इससे बड़ा झटका लग सकता है।
दरअसल दो से अधिक बच्चे वाले कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी की तलाश में है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दे कि करीब 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए दो बच्चों की नीति को अनिवार्य किया था। अब सरकारी नौकरी के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिक रामलाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। 2017 में सेवा से रिटायर होने के बाद रामलाल जाट ने याचिका दायर की थी। उन्होंने 25 में 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था।
Employees Government Jobs : दो से अधिक बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं
राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के 24(4) के तहत उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था। विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2001 के तहत यह प्रावधान है कि 1 जून 2002 या उसके बाद अगर किसी उम्मीदवार के दो से अधिक बच्चे हैं तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
रामलाल जाट के दो से अधिक बच्चे हैं। उन्होंने इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। अक्टूबर 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
Employees Government Jobs : चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्त
महीना न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि कुछ इसी तरह का प्रावधान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्त के रूप में पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में जावेद और अन्य बनाम हरियाणा सरकार वाले मामले में यह फैसला बरकरार रखा है।
इसके तहत 2 से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। ऐसे में अब यदि किसी उम्मीदवार के दो से अधिक बच्चे हैं तो ऐसी सूरत में उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
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