7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों में किया बदलाव
7th pay commission: सरकारी नौकरी (Government Job) करने वाले कर्मचारियों के लिए नए साल में बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े नियम में एक अहम बदलाव की घोषणा की है।
सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो गए वो कर्मचारी, जिन्हें केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है उनके लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है।
हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि जो भी पेंशन धारक है उनके लिए नियम में बदलाव करते हुए एक नया नियम लागू किया है।
अब तक आपने देखा होगा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी (Government Employee) की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद पेंशन का लाभ उसकी पत्नी या फिर पति को दिया जाता है।
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लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से अब जो नया नियम निर्धारित किया गया है उसका सीधा बेनिफिट उन महिलाओं को होने वाला है, जो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है या उनकी अपने पति के साथ नहीं बनती है।
सरकार ने किया ऐलान
मंगलवार को पेंशन मंत्रालय (Ministry of Pension) की तरफ से एक घोषणा की गई है कि अगर कोई महिला पारिवारिक कलह के कारण अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है तो वह अपने पति से पहले अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं।
सरकार की तरफ से यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि महिला अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर कर सकेगी।
सीसीएस नियम 2021 के तहत अभी तक पेंशन मंत्रालय की तरफ से यह प्रावधान था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) January 4, 2024
ऐसे में उसकी पेंशन (Pension) का लाभ पत्नी या फिर पति को दिया जाता था और बाद में बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य पेंशन के लिए पात्र होते थे।
बच्चों को पेंशन की सुविधा शुरुआत में बहुत ही काम मिल पाती थी क्योंकि जब तक पति या पत्नी दोनों की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक बच्चों को पेंशन का लाभ सरकार नहीं देती थी।
ऐसी स्थिति में मिलेगा लाभ
अब जो भी महिला सरकारी कर्मचारी है अगर उसका अपने पति से किसी भी कारणवश विवाद हो जाता है और वह अपने पति से अलग हो जाती है, तो महिला कर्मचारी के वरीयता अनुसार उसकी मृत्यु के बाद पेंशन का लाभ पति को ना मिलकर बच्चों को मिलेगा।
लेकिन इसके लिए पेंशन मंत्रालय की तरफ से कुछ शर्ते भी रखी गई है अगर उन शर्तों के आधार पर ही पेंशन का लाभ अन्य पात्रों को दिया जायेगा।
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