liquor shop closed: राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, इस दिन बंद रहेगी शराब और मीट की दुकानें!
रायपुर @ खबर बस्तर। देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शराब और मीट के शौकीन है इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो हर रोज इन दोनों चीजों का सेवन करते होंगे।
अगर आप भी शराब के शौकीन है और छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो आप लोगों के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।
दरअसल, राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में एक घोषणा की गई है, जिसमें 18 दिसंबर 2023 को शुष्क दिवस घोषित कर दिया है।
जानिए 18 दिसंबर को क्या है?
बता दें कि 18 दिसंबर को गुरू घासीदास जयंती (Guru Ghasidas Jayanti) है। इस इस दिन पूरे छत्तीसगढ़ की देसी और विदेशी शराब की दुकाने बंद (liquor shop closed) रहेंगी। वहीं इस दिन मांस बिक्री भी नहीं होगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दे वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से शुष्क दिवस के अवसर पर यह फैसला लिया गया है।
शुष्क दिवस घोषित
मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया है कि 18 दिसंबर 2023 को प्रदेश की सभी शराब और मांस की दुकाने बंद होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई व्यक्ति इस आदेश को अनदेखा करता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
आदेश की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी आदेश की अवहेलना करने पर दुकान के मालिक पर जुर्माना और जेल जैसी सजा भी हो सकती है।
मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी करते हुए बताया गया है कि एक्साइज एक्ट 1915 और उसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ एक्ट के तहत 18 दिसंबर को गुरू घासीदास जयंती को शराब की देसी और विदेशी दुकाने बंद रहेगी।
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