Holiday order issued: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अवकाश की घोषणा, जानिए किस दिन रहेगी छुट्टी
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में आगामी 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा (Declaration of General Holiday) की गई है।
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, पहले चरण के लिए 7 नवंबर को संबंधित 20 विधानसभा क्षेत्रों में और दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में सामान्य अवकाश रहेगा।
इसके अलावा ऐसे कार्यालय या संस्थान जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत शामिल हैं, उनमें भी सामान्य अवकाश रहेगा।
सवैतनिक अवकाश का आदेश जारी
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, श्रम विभाग ने विधानसभा चुनाव के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 (ख) के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संचालित औद्योगिक, व्यावसायिक और अन्य प्रतिष्ठान इस बात को सुनिश्चित करें कि मतदान दिवस पर कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाए।
आयोग के निर्देशानुसार, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और तेलंगाना में मतदान तिथि 17 नवंबर तथा 30 नवंबर को निजी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या व्यवसाय में कार्यरत संबंधितों के लिए उनके गृह राज्य में मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
सवैतनिक अवकाश नहीं देने पर नियोक्ता पर दण्डात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आयोग के अनुसार वे कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे जिनका नाम अन्य निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज है।
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