CG चुनाव: राजनीतिक दलों के लिए बुरी खबर, आचार संहिता लागू होते ही बंद हो जाएंगे ये काम, रोड शो के दौरान अब क्या नहीं करना होगा?
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव 2023 होना है, जिसे लेकर निर्चाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए आचार संहिता लागू होते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Achar Sanhita in CG 2023: इस दौरान सरकारी संपत्तियों पर लगे राजनीतिक विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्सी, दीवार लेखन आदि को 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। साथ ही सरकारी वाहनों का दुरुपयोग नहीं होगा और कोई भी नया निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर आचार संहिता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही शासकीय संपत्तियों से राजनीतिक विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्सी, दीवार लेखन आदि को 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा।
इसी प्रकार, सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापन, बैनर, पोस्टर आदि को 48 घंटे के भीतर हटाया जाएगा।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता 10 अक्टूबर के आसपास लागू होने की संभावना है। आचार संहिता लागू होने के बाद कई तरह के प्रतिबंध लग जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:
राजनैतिक विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध
आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग के बिना पूर्व अनुमति के किसी भी तरह का राजनीतिक विज्ञापन या प्रचार करना प्रतिबंधित होगा। इसके तहत बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, फ्लैक्स, दीवार लेखन, वाहनों पर प्रचार सामग्री, आदि पर प्रतिबंध लग जाएगा।
सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध
आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी संपत्तियों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना प्रतिबंधित होगा। इसके तहत सरकारी वाहनों, सरकारी कार्यालयों, आदि का राजनीतिक प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
अनुचित धन के लेन-देन पर प्रतिबंध
आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव में अनुचित धन के लेन-देन पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके तहत उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को चुनाव में किसी भी तरह से धन का लेन-देन करने से रोका जाएगा।
अवैध गतिविधियों पर प्रतिबंध
आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके तहत मतदाताओं को प्रभावित करने, धमकाने, या भ्रष्टाचार करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी।
बैठक में एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि रोड शो के दौरान किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र का उपयोग, पुतला दहन और पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित होगा। कोलाहल अधिनियम के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
FAQ:
- आचार संहिता कब लागू होगी?
आचार संहिता आमतौर पर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 10 अक्टूबर 2023 के आसपास लागू होने की संभावना है।
- आचार संहिता का उद्देश्य क्या है?
आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी तरह के अनुचित लाभ से बचें।
- आचार संहिता का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?
आचार संहिता का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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