अवकाश ब्रेकिंग: इन अधिकारियों-कर्मचारियों को अब 30 दिन की मिलेगी छुट्टी, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की ओर से बड़ी सौगात दी गई है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने त्यौहारों के मौसम में प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारियों को खुशखबरी दी है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने संविदा कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश में वृद्धि की है। अब संविदा कर्मचारियों को एक वर्ष में 30 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इससे पहले उन्हें केवल 18 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता था।
बता दें कि आकस्मिक अवकाश में की गई वृद्धि को लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में नोटिफिकेशन भी प्रकाशित कर दिया है।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने यह आदेश जारी किया है। राजपत्र में प्रकाशित होने के उपरान्त 3 अगस्त 2023 से यह आदेश प्रभावशील हो गया है।
संविदा भर्ती नियमों में भी बदलाव
राज्य सरकार ने संविदा भर्ती नियमों में भी बदलाव किया है। अब संविदा नियुक्तियों के लिए विभागीय जांच, अपराधिक मुकदमा ब्रेकर नहीं बनेगी।
जांच उपरांत अगर सजा या दंड नहीं मिला है या जांच जारी है, इस आधार पर संविदा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
FAQ:
Q: आकस्मिक अवकाश क्या है?
A: आकस्मिक अवकाश एक प्रकार का अवकाश है जिसे किसी कर्मचारी को बिना किसी कारण के दिया जाता है। यह अवकाश एक वर्ष में एक निश्चित संख्या में दिनों तक लिया जा सकता है।
Q: छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों को अब कितने दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा?
A: अब छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों को एक वर्ष में 30 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
Q: यह वृद्धि कब से प्रभावी हुई है?
A: यह वृद्धि 3 अगस्त, 2023 से प्रभावी हुई है।
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