Traffic Rule: हेलमेट पहनने के बावजूद कटेगा ₹2000 का चालन, ट्रेफिक नियमों में हुआ बदलाव, आपके लिए जानना है जरूरी
Traffic Rule: सड़क पर वाहन चलाते समय हर व्यक्ति के लिए ट्रैफिक रूल फॉलो करना जरूरी है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन ट्रेफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को लापरवाही अब भारी पड़ सकती है।
आपको बता दें कि यह ट्रैफिक रूल्स आपकी जान की सुरक्षा के लिए ही बनाए जाते हैं और यदि आप इन ट्रेफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं तो आपको इसके बदले फाइन भी भरना होता है।
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जो लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं उनका ट्रैफिक पुलिस अच्छा तगड़ा चालान कर देती है। भारत में आए दिन सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्तियों का चालान कटता है।
दरअसल, मोटरसाइकिल चलाने के दौरान आपको हेलमेट पहनना जरूरी होता है लेकिन लोग हेलमेट पहनना पसंद ही नहीं करते। ऐसे में पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस उन व्यक्तियों का चालान कर देती है।
हेलमेट पहनने के बावजूद भी कट सकता है चालान
आप सभी को बता दें कि यदि आप हेलमेट पहनकर बाइक चलाते हैं तो अब आपको इन बदले हुए नियम को एक बार जरूर देख लेना होगा। क्योंकि अब यदि हेलमेट पहनकर भी आप बाइक चलाते हैं तो भी आपका चालान कट सकता है।
आपको केवल यह पता होगा कि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको हेलमेट पहनकर गाड़ी चलानी होती है और साथ में बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है नहीं है।
नए ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से यदि आप हेलमेट सही तरीके से नहीं लगाए हुए हैं तो भी आपको ₹1000 से लेकर ₹2000 तक का चालन भरना पड़ सकता है।
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क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट गलत तरीके से पहन लेते हैं और चालन से बच जाते हैं। लेकिन आगे चलकर उन का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी जान पर खतरा बन जाता है।
कई लोगों का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी जान इसलिए बच जाती है क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ होता है। लेकिन यदि आप अब सही तरीके से हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको भी देना होगा चालान।
अब 2000 रुपए का चालान
भारत सरकार ने 1998 मोटर व्हिकल एक्ट में में बदलाव किया है। नए नियम के तहत टू-व्हीलर चलाने वालों को हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपए तक का तत्काल जुर्माना लगाया जा सकता है।
ISI मार्क होना चाहिए हेलमेट
आप जो हेलमेट पहनते हैं वो ISI मार्क (भारतीय मानक ब्यूरो) नहीं है, तो भी आप पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। मतलब अब आपको दोपहिया वाहन चलाते समय केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा।
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ऐसा नहीं करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1 हजार रुपए का चालान किया जाएगा।
आइए जानते हैं किस तरीके से पहनना है हेलमेट
- हेलमेट पहनने के बाद आपको उसकी पट्टी को बिल्कुल टाइट कर लेना है और आपको हेलमेट ढीला ढाला नहीं पहनना है।
- हेलमेट आपकी सर की साइज का होना चाहिए ना कि छोटा या बड़ा।
- हेलमेट कहीं से टूटा फूटा भी नहीं होना चाहिए और हेलमेट का आगे का ग्लास भी लगा होना चाहिए।
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