मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित: इस दिन नहीं बिकेगा मांस-मटन, जारी हुआ आदेश
रायपुर @ खबर बस्तर। बाबा गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसम्बर 2022 दिन रविवार को सम्पूर्ण प्रदेश में मांस–मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
इस पावन अवसर पर प्रदेश में संचालित सभी देशी विदेशी मदिरा दुकानें भी बंद रहेंगी। उक्ताशय का आदेश जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर की सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही द्वारा मांस–मटन विक्रय बंद रखने संबंधी आदेश जारी किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 18 दिसम्बर 2022 को बाबा गुरू घासीदास जयंती के पावन अवसर पर नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस–मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी।
सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने बताया कि गुरू घासीदास जयंती के मौके पर किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाए जाने पर मांस जब्त करने के साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी।
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इस दिन बंद रहेंगी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, आदेश हुआ जारी
— Khabar Bastar (@khabarbastar) December 17, 2022
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