इस जिले में कलेक्टर ने लगाया धारा -144, आदेश जारी… अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन करना प्रतिबंधित
कांकेर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर आगामी 05 दिसंबर को उप चुनाव होना है। जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा जिले में धारा 144 लागू किया गया है।
कांकेर जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर में उप निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जिले में लोक परिशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कांकेर जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, कांकेर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार लेकर नहीं चल सकेगा।
ये कार्य रहेंगे प्रतिबंधित
- कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा, न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
- विस्फोटक सामग्री लेकर के किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है।
- यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।
- कांकेर जिले की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्र, गतगणना स्थल, तहसील, ब्लाक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी, न तो धरना दिया जायेगे और न ही नारेबाजी की जावेगी।
- कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति जिला उत्तर बस्तर कांकेर के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आसपास न तो आमसभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा, न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा, जुलूस के लिए उपयोग करेगा।
- कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना संबंधित एसडीम या तहसीलदार की अनुमति के बिना ध्वनिविस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार की नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा।
जिला उत्तर बस्तर कांकेर की राजस्व सीमा क्षेत्र अंर्तगत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम, सभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, कार्यपालिक दण्डाधिकारी को देना होगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित राजनैतिक दल, व्यक्ति आम सभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा।
इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा किया जाना पाये जायेगा तो यह भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
यह आदेश प्रभावशील हो गया है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने अर्थात 10 दिसम्बर 2022 तक कांकेर जिला की सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।