तहसीलदार कोर्ट ने ‘भगवान शिव’ को जारी किया नोटिस… सुनवाई में हाजिर नहीं हुए तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना!
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के अफसर जो न कर दें, वो कम है। ऐसा ही एक मामला रायगढ जिले में सामने आया है, जहां नायब तहसीलदार ने भगवान शिव को नोटिस जारी कर दिया है।
रायगढ़ जिले में तहसीलदार कोर्ट ने भगवान शंकर सहित 10 लोगों को नोटिस जारी कर तलब किया है। मामला सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का है। इस मामले में 25 मार्च को सुनवाई होनी है। नायब तहसीलदार ने नोटिस में लिखा है कि सुनवाई में नहीं आने पर 10 हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है।
दरअसल, ये अजीबो गरीब मामला रायगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 25 अंतर्गत कहुआकुंडा क्षेत्र का है, जहां सरकारी जमीन और तालाब में कब्जे को लेकर नायब तहसीलदार ने 10 लोगों के नाम नोटिस जारी किया है। जिन लोगों को नोटिस जारी की गई है उनमें भगवान शिव भी शामिल हैं।
जानकारी के मुताबिक, रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 25 की निवासी सुधा रजवाड़े ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार और तहसीलदार कार्यालय को इसकी जांच करने का आदेश दिया।
कोर्ट के आदेश के बाद तहसील कार्यालय द्वारा एक जांच टीम बनाकर मामले की जांच की गई, जिसमें कब्जा करना पाया गया। तहसीलदार कार्यालय द्वारा इस मामले में आरोपी 10 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया है। इन 10 नामितों में एक नाम भगवान भोलेनाथ का भी है।
कब्जाधारियों को जारी नोटिस में छठवें नंबर पर शिव मंदिर का नाम है। नोटिस में मंदिर के ट्रस्टी, प्रबंधक या पुजारी को संबोधित नहीं किया गया है, बल्कि सीधे शिव मंदिर यानी भगवान शंकर को ही नोटिस जारी किया गया है।
क्या लिखा है नोटिस में
नायब तहसीलदार द्वारा कब्जेधारियों के भेजे गए नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अनाधिकृत है। इसके लिए आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना व अर्थदंड से दंडित कर कब्जारत भूमि से बेदखल किया जा सकता है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में भगवान शंकर को नोटिस देने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले नवंबर-2021 में जांजगीर-चांपा जिले के सिंचाई विभाग ने भोलेनाथ को नोटिस जारी कर जगह खाली करने कहा गया था।
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