दंतेवाड़ा में रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू… कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी

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दंतेवाड़ा में रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू… कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी

दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में जिला प्रशासन द्वारा नाईट कर्फ्यू लगाया गया है। जिले में धारा 144 पहले से ही लागू है। कोविड के संक्रमण की रोकथाम के लिए सघन जांच की जा रही है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। इस अवधि में कोविड गाइडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति होगी। वहीं पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत् नियमित समय अनुसार संचालित रहेंगे।

कोविड को लेकर ये है नई गाइडलाइन…

  • होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईटम, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11.00 बजे तक संचालित होंगे। फूड की होम डिलीवरी 11 बजे तक किया जा सकेगा।
  • नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे।
  • दन्तेवाड़ा जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक/सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अन्त्येष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला-मंडई अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
  • कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम तहसील कार्यालय/थाना/नगरपालिका कार्यालय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।
  • कार्यक्रम में 200 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति होने की दशा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
  • समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।
  • जिला अंतर्गत सभी शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्थान (जिसमें कोचिंग ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित), आंगनबाड़ी केन्द्र, लाईब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।
  • वेक्सीनेशन कार्य हेतु 15 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है।
  • कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है।
  • सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।
  • उक्त निर्देश का पालन करवाने हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार/नगरपालिका प्रशासन/थाना प्रभारी अधिकृत होंगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
  • सभी मॉल, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।
  • रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड पर राज्य से बाहर आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैंपलिंग/टेस्टिंग की जावेगी एवं रिपोर्ट आने पर संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्वारंटाईन रहना पड़ेगा।
  • यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खॉसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा।
  • यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा।
  • सभी व्यावसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय हेतु मास्क/सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जावे।
  • उल्लंघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
  • निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट में अपडेट करेंगे।

 

 

 

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