इस जिले में खुलेंगी कपड़ा, ज्वेलरी, फैंसी, मिठाई और जूते चप्पल की दुकानें…. प्रशासन ने लॉकडाउन में व्यापारियों को दी रियायत
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। दक्षिण बस्तर में पिछले एक महीने से ज्यादा अरसे से लॉकडाउन जारी है। इस अवधि में कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रण में रहे हैं। लिहाजा अब जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में व्यापारियों को रियायत देते हुए चुनिंदा दुकानों को खोलने की अनुमति दी है।
कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत जिले में अब कपड़ा, ज्वेलरी, फैंसी, बर्तन एवं जूते चप्पल की दुकानें भी खुल सकेंगी। हालांकि, इनके लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं।
इस तरह खुलेंगी दुकानें…
- सोमवार, मंगवार और बुधवार
कपड़ा दुकान, ज्वेलरी, फैंसी, बर्तन एवं जूते चप्पल की दुकानें सोमवार, मंगवार और बुधवार को प्रातः 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगे।
- गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार
इसी प्रकार स्टेशनरी, मोबाइल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंटिंग प्रेस गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगे।
रोजाना खुलेंगी ये दुकानें
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मिठाई की दुकान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं दुग्ध वितरण, डेयरी एवं डेयरी उत्पादों की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे।
होटल व रेस्टोरेंट के लिए ये नियम
बताया गया है कि होटलों, भोजनालय एवं रेस्टोरेंट्स से केवल टेक-अवे की अनुमति प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगी। वहीं आम जनता हेतु होम डिलीवरी रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेगी। नेशनल हाईवे में स्थित ढ़ाबा में टेक-अवे की अनुमति होगी। किन्तु ग्राहको के लिए इन-हाउस डाइनिंग बैठाकर खिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य
दुकानों में मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन या भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
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