किरन्दुल व बचेली के ये इलाके कंटेनमेंट ज़ोन घोषित… ट्रक ड्राईवर व हेल्परों को कराना होगा एंटीजन टेस्ट, देनी होगी रिपोर्ट
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर छत्तीसगढ़ में कहर बरपा रही है। दक्षिण बस्तर में भी कोविड 19 के मामले अब बढ़ने लगे हैं। जिले के बैलाडीला क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने लौहनगरी किरन्दुल व बचेली के प्रभावित इलाकों को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित किया है।
बता दें कि बैलाडीला क्षेत्र में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए बचेली एसडीएम प्रकाश भारद्वाज ने किरन्दुल नगरपालिका के वार्ड क्रमांक-11 और बचेली के आरईएस कालोनी को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित कर दिया है। इन दोनों की जगहों पर कोरोना के 5-5 संक्रमित मिले थे।
किरन्दुल-
किरन्दुल के वार्ड क्रंमाक-11 अंतर्गत सीमा उत्तर में छत्तीसगढ़ क्लब, बंगाली कैम्प तक, दक्षिण में चिडि़या पार्क तक पूर्व में केन्द्रीय विद्यालय, स्टेट बैंक चौंक तक तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ रिक्रिएशन क्लब, चीता कॉलोनी जाने वाले क्षेत्र को तक कंटेनमेंट ज़ोन घोषित किया गया है।
बचेली-
नगर पालिका बड़े बचेली के अंतर्गत आरईएस कालोनी के उत्तर में छन्नूपारा, दक्षिण में पाण्डू पारा, पूर्व में बड़े पारा और पश्चिम में न्यू मार्केट बड़े बचेली तक कंटेनमेंट ज़ोन घोषित करने का आदेश जारी किया गया है।
ये सेवाएं प्रतिबंधित…
- कंटेनमेंट ज़ोन में आम नागरिकों की सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
- घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होगी।
- सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
- स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस, पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जावेगी।
- स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टैक्ट ट्रैसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्यवाही की जावेगी।
ड्राइवरों का टेस्ट कराना आवश्यक
कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सम्पूर्ण जिले में धारा-144 लागू किया गया है। एसडीएम के आदेशानुसार बाहरी जिले से आने वाले ट्रक ड्राईवरों की बचेली, किरन्दुल वापसी होने पर तत्काल 24 घण्टे के अंदर एंटीजन टेस्ट कराना और उसकी रिपोर्ट सीएमएचओ कोविड कन्ट्रोल रूम सहित एसडीएम बड़े बचेली को उपलब्ध कराना जरूरी है।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) April 4, 2021
ऐसा नहीं करने पर एपिडमिक अधिनियम 1897 एवं 144 के अनुसार सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही करते हुए संबंधित वाहन चालक एवं हेल्पर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर 03 माह के लिए गाड़ी जब्त की जावेगी। जिसके लिए वाहन चालक एवं हेल्पर जवाबदार होगें।
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