त्यौहारों से पहले बड़ी राहत: दुकान खोलने व बंद करने के समय की पाबंदी हटी… अब इन शर्तो के साथ खुलेंगे दुकान
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। कोरोना काल में जिला प्रशासन ने त्यौहारों से पहले बड़ी राहत दी है। कलेक्टर दीपक सोनी ने आदेश जारी कर जिले में सभी प्रकार की दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने व बंद करने की प्रशासनिक पाबंदी हटा दी है।
बता दें कि जिला प्रशासन ने दुकानों को पहले की तरह खोलने व बंद करने से संबंधित नया आदेश जारी किया है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर अभी भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाजरी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
हालांकि, अभी भी लोगों को घरों से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाया अनिवार्य होगा। वहीं सामानों की खरीदी-बिक्री के दौरान ग्राहक व दुकानदार दोनों को चेहरे पर मास्क लगाने के अलावा फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना जरूरी होगा। मास्क नहीं लगाने पर दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया है कि मास्क की जांच के लिए शहर में नगरीय निकायों के अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारी निगरानी करेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और ग्राहकों के हाथों को सेनेटाइज करने की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी।
गौरतलब है कि कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की दुकानों को रात्रि 8 बजे तक संचालित करने का आदेश जारी किया गया था। वहीं रेस्टोरेंट-होटलों के संचालन और होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक निर्धारित की गई थी। अब इन दोनों पाबंदियों को पूरी तरह से हटा लिया गया है।
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