लॉकडाउन में होगी शादी तो दूल्हा-दुल्हन व पण्डित के साथ 50 लोगों को मिलेगी सशर्त अनुमति, अंतिम संस्कार में सिर्फ इतने लोग हो सकेंगे शामिल… जानिए कौन अधिकारी देंगे परमिशन
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए पूरा देश बीते डेढ़ महीने से लॉकडाउन है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकारें अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। हालांकि, देशभर में कोविड 19 के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं।
लॉकडाउन के तीसरे चरण में शासन-प्रशासन द्वारा कुछ रियायतें भी दी गई है, ताकि आम जनजीवन पर इसका कम से कम प्रभाव पड़ सके। कोरोना संकट के वक्त में अगर आपके घर में वैवाहिक कार्यक्रम होने वाला है तो यह खबर आपके काम की है।
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दरअसल, वैवाहिक तथा अंतिम संस्कार कार्यक्रम की सशर्त अनुमति के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी टोपेश्वर वर्मा द्वारा तहसीलदारों एवं जिले के अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अनुभाग स्तर पर अधिकृत किया गया है। बताया गया है कि वैवाहिक कार्यक्रम में वर-वधू एवं पंडित को मिला कर 50 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
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वैवाहिक कार्यक्रम में बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी। शादी के दौरान फिजीकल डिस्टेंस एवं सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। सामूहिक भोज पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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इसी तरह अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 व्यक्ति से अधिक लोग प्रतिबंधित होंगे। एक चारपहिया वाहन में ड्रायवर सहित चार लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी। कार्यक्रम स्थल पर मास्क एवं हाथ धोने की व्यवस्था रखा जायेगा। यह अनुमति दंतेवाड़ा जिले के लिए ही प्रवृत्त होगी, जिले के बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है।
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शासन के निर्देशों एवं आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860(1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति संबंधित व्यक्ति द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
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