दशहरा पर्व को लेकर कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
के. शंकर @ सुकमा। कोरोना काल में दशहरा पर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। रावण दहन के दौरान आयोजन समिति को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्दन कुमार ने दशहरा पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। जिसके तहत रावण के पुतलों की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी। वहीं कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति शामिल नही होंगे।
जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि रावण के पुतला दहन किसी बस्ती, रहवासी इलाके में नही किया जाएगा। पुतला दहन खुले स्थान पर किया जाएगा। आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। अधिक भीड़ एकत्रित होने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कार्यक्रम का यथा संभव आनलाइन माध्यमों आदि से प्रसारण किया जाए। पुतला दहन के दौरान का विडियोग्राफी कराया जाए। आयोजक एक रजिस्टर से संधारित करेंगे, जिसमें पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जाएगा।
कार्यक्रम स्थल पर आयोजन समिति को 4 सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। ताकि उनमें से किसी भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जाए। प्रत्येक समिति अथवा आयोजक समय पूर्व सोशल मिडिया में यह जानकारी देंगे कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सिमित रूप से किया जाएगा।
पुतला दहन में कही भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल लगाने की अनुमति नही होगी। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल, फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग कराया जाए। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, धुमाल, बैड पार्टी बजाने के अनुमति नही होगी। रावण पुतला दहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी।
यदि कोई व्यक्ति कार्यक्रम स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का सम्पूर्ण खर्च आयोजन करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में रावण पुतला दहन की अनुमति नही दी जाएंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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